प्रधानमंत्री विकलांग लोन योजना 2023 | Viklang Loan Yojana

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प्रधानमंत्री विकलांग लोन योजना 2023 : ऐसा देखा गया है की दिव्यांग/विकलांग व्यक्ति को सब लोग सहानभूति की नजरों से देखते है। लेकिन अभी समय बदल रहा है, लोगो के नजरिये बदल रहा है। क्यों की अभी भारत सरकार दिव्यांग/विकलांग व्यक्ति के लिए कई सारी योजनाए लाई है, उनमे से एक योजनाए है प्रधानमंत्री विकलांग लोन योजना, इस लोन को विकलांग स्वरोजगार लोन योजना के नाम से भी जाना जाता है।   

राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम कुछ राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से ऋण प्रदान करता है। इन ऋणों के मानदंड योजना पर आधारित हैं। तो दोस्तों आज हम प्रधानमंत्री विकलांग लोन योजना २०२१ के बारे में बिस्तर से इस आर्टिकल में बताएँगे जिससे आप इस लोन आसानी से प्राप्त कर सकते है। साथ ही बताएंगे की विकलांगों को लोन कैसे मिलेगा, विकलांग रोजगार लोन कैसे ले सकते है।   

प्रधानमंत्री विकलांग लोन योजना
प्रधानमंत्री विकलांग लोन योजना
योजना का नाम :प्रधानमंत्री विकलांग योजना
द्वारा प्रायोजित :राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम
घोषणा की तारीख :जनवरी 2019
लाभार्थी :विकलांग व्यक्ति
योजना का उद्देश्य  :ऋण एवं प्रशिक्षण प्रदान करना
आवेदन प्रक्रिया :ऑनलाइन और ऑफलाइन
आधिकारिक वेबसाइट :nhfdc.nic.in

विषयसूची

प्रधानमंत्री विकलांग लोन योजना 2023

केंद्र सरकार ने शारीरिक रूप से विकलांग के लिए सरकारी योजनाओं शुरू किया है। इस योजनाओं के मदद से दिव्यांग/विकलांग व्यक्ति भी समृद्ध जीवन जी सकते है। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली इन सभी योजनाओं में आज हम दिव्यांग/विकलांग के लिए बिजनेस लोन के बारे में जानेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री विकलांग योजना से लोन लेने के लिए किन-किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी, वह भी हम इस लेख में बताएंगे।

भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली कुछ योजनाएं हैं जो विकलांगों को आर्थिक रूप से मदद करती हैं और उस योजनाओं के नाम है :

  1. दिव्यांगजन स्वावलंबन योजना
  2. विशेष माइक्रोफाइनेंस योजना (VMY)
  3. एनएचएफडीसी (NHFDC) स्वावलंबन केंद्र (NSK)

1. दिव्यांगजन स्वावलंबन योजना

दिव्यांगजन स्वावलंबन योजना विकलांग लोगों के लिए भारत में एक वित्तीय सहायता योजना है। यह योजना विकलांग व्यक्तियों को स्वरोजगार और वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनने में मदद करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है और भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है।

इसके तहत विकलांगों को उनके सशक्तिकरण के लिए, काम करने या विकलांगों के सशक्तिकरण में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से योगदान देने वाली किसी भी गतिविधि को शुरू करने के लिए 25.00 लाख तक की वित्तीय सहायता मिलती है।

दिव्यांगजन स्वावलंबन योजना लोन पात्रता

दिव्यांगजन स्वावलंबन योजना के लिए पात्रता में निम्नलिखित हैं:

  • आवेदक विकलांग व्यक्ति होना चाहिए, जैसा कि विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 में परिभाषित किया गया है।
  • कोई भी भारतीय नागरिक जिसकी 40% या अधिक विकलांगता है।
  • आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • आवेदक को उसी उद्देश्य के लिए सरकार से किसी अन्य प्रकार की वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं होनी चाहिए।
  • विकलांग व्यक्ति को भारत का निवासी होना अनिवार्य है।
  • आवेदक का नाम सामाजिक एवं आर्थिक जनगणना में दर्ज होना चाहिए।
  • अधिक जानकारी के लिए आप अपने निकटतम सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (PSB) या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB) प्रबंधक से संपर्क कर सकते हैं।

यदि आप ऊपर दिए गए योग्यता पर पात्र होते है तो आप स्व-रोजगार के लिए NHFDC योजना के तहत ऋण के लिए आवेदन कर सकता है।

यह भी पढ़ें : प्रधानमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना

2. विशेष माइक्रोफाइनेंस योजना (VMY) :

इस योजना के तहत, NHFDC लक्ष्य समूह (NGO, स्वयं सहायता समूह) को 60k रुपये तक की आवश्यकता-आधारित माइक्रोफाइनेंस लोन प्रदान करता है। भारत में विशेष रूप से विकलांग लोगों के लिए कई माइक्रोफाइनेंस योजनाएं उपलब्ध हैं। कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं:

  • स्वयं शिक्षण प्रयोग: यह संगठन भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में विकलांग महिलाओं को सूक्ष्म ऋण और अन्य वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
  • स्पर्श: यह संगठन, जो राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम (NHFDC) द्वारा चलाया जाता है, भारत में विकलांग लोगों को सूक्ष्म ऋण और अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है।
  • विकलांग क्रेडिट योजना: एनएचएफडीसी द्वारा संचालित यह योजना भारत में विकलांग लोगों को सूक्ष्म ऋण प्रदान करती है।
  • स्वावलंबन योजना: यह योजना, जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है, भारत में विकलांग लोगों को सूक्ष्म ऋण और अन्य वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

3. एनएचएफडीसी (NHFDC) स्वावलंबन केंद्र (NSK)

विकलांगता एक प्रकार का सामाजिक मुद्दा है जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यह विकलांग व्यक्तियों (PwD) के लिए एक अलग विभाग का गठन करता है जिसे विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग (दिव्यांगजन) के रूप में नामित किया गया है। भारत सरकार विकलांग व्यक्ति के वित्त समस्या में मदद के लिए नेशनल हैंडीकैप फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कारपोरेशन (NHFDC) शुरू किया है।

राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम (NHFDC) का उद्देश्य क्या है?

राष्ट्रीय विकलांग वित्त और विकास निगम (NHFDC) भारत में एक सरकारी संगठन है जो विकलांग लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। संगठन का मुख्य उद्देश्य विकलांग लोगों को वित्तीय और अन्य संसाधनों तक पहुंच प्रदान करके उनके आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है।

इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, NHFDC भारत में विकलांग लोगों को सूक्ष्म ऋण, अनुदान और सब्सिडी सहित वित्तीय उत्पादों और सेवाओं को प्रदान करता है। संगठन विकलांग लोगों को वित्तीय रूप से स्वतंत्र होने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान विकसित करने में मदद करने के लिए प्रशिक्षण और अन्य सहायता भी प्रदान करता है।

वित्तीय सहायता प्रदान करने के अलावा, NHFDC विकलांग लोगों की जरूरतों और अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और भारत में विकलांग लोगों के समावेश और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाली नीतियों और पहलों की वकालत करने के लिए भी काम करता है।

नेशनल हैन्डीकैप्ड फाइनैंस एंड डेवलपमेंट कोर्पोरेशन से किस तरह की व्यवसाय के लिए लोन मिलता है?

वे व्यवसाय जिनके लिए NHFDC द्वारा व्यावसायिक लोन उपलब्ध हैं:

  • सेवा/व्यापार का व्यवसाय करने के लिए ऋण
  • व्यावसायिक वाहन खरीदने के लिए लोन 
  • लघु औद्योगिक इकाई की स्थापना हेतु ऋण
  • कृषि गतिविधियों को चलाने के लिए ऋण
  • मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए ऋण
  • दिव्यांग/विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा/प्रशिक्षण के लिए ऋण

विकलांग लोन के लिए आवश्यक दस्तावेज कौन सी है?

  • पहचान पत्र
  • पता प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज़ फोटो
  • आधार कार्ड
  • राशन कार्ड
  • विकलांग प्रमाण पत्र
  • बैंक पासबुक की प्रति
  • मोबाइल नम्बर

NHFDC के तहत विकलांगों को कौन सी बैंक लोन देती है?

  1. नेशनल हैन्डीकैप्ड फाइनैंस एंड डेवलपमेंट कोर्पोरेशन
  2. ऑरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (OBC)
  3. पंजाब एण्ड सिंध बैंक

NHFDC के तहत उपलब्ध बिजनेस लोन पर ब्याज दर क्या है?

लोन राशिब्याज दर रेट
50 हजार रुपये से कम का लोन5 प्रतिशत
50 हजार से 5 लाख रुपये लोन 6 प्रतिशत
5 लाख से 15 लाख रुपये लोन 7 प्रतिशत
15 लाख से 25 लाख रुपये तक का लोन 8 प्रतिशत

भारतीय रिजर्व बैंक ब्याज दर तय करती है और यह समय समय पर बदलती रहती है, इसलिए लोन लेने से पहले बैंक से ब्याज दर के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर ले।

महिलाओं के लिए NHFDC लोन की ब्याज दरें

नेशनल हैन्डीकैप्ड फाइनैंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से अगर कोई दिव्यांग/विकलांग महिला लोन लेती है तो पुरुषों के तुलना में महिलाओं के ब्याज दर कम होती है। NHFDC की माने तो दिव्यांग/विकलांग महिला बिज़नेस लोन के लिए इस लोन को लेने से ब्याज दर में पुरुषों के तुलना में 1 प्रतिशत अतिरिक्त छूट मिलती है।

नेशनल हैंडीकैप फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कारपोरेशन (NHFDC) निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करने वालों को ऋण प्रदान करता है:

  • लोन आवेदन कर्ता को भारतीय नागरिक होना चाहिए
  • व्यक्ति को कम से कम 40% विकलांगता होनी चाहिए
  • आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होना चाहिए
  • कम से कम 10वीं क्लास पास होना चाहिए।
  • किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पेशेवर योग्यता होना चाहिए
  • व्यावसायिक गतिविधि उनकी व्यावसायिक योग्यता से संबंधित होनी चाहिए
  • लोन राशि रु 50,000 से 25 लाख तक मिलेगी
  • विकलांग उधारकर्ता को परियोजना लागत का 10% वहन करना चाहिए
  • एनएचएफडीसी (NHFDC) 85% और राज्य सरकार 5% प्रदान करेगी
  • ब्याज दरें 5% से 8% प्रति वर्ष के बीच।
  • महिला कर्जदारों को ब्याज दर में 1% की छूट मिलेगी
  • कार्यकाल: अधिकतम 10 वर्ष के लिए आप यह लोन ले सकते है।

ऐसी बहुत सी योजनाएँ हैं जहाँ आप PwD के विकास और सशक्तिकरण में योगदान कर सकते हैं। आप चाहे तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट (MSJE) योजना अनुभाग पर जाकर  ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते है।

प्रधानमंत्री विकलांग योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

  1. आवेदन करने के लिए आपको राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम की आधिकारिक वेबसाइट www.nhfdc.nic.in पर जाना होगा।
  2. वेबसाइट के होमपेज पर आपको मेन्यू दिखाई देगा, जिसपर आपको ऑनलाइन फैसिलिटीज का एक ऑप्शन मिलेगा। आपको उस पर क्लिक करना है।
  3. आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा सुविधाएं आपको मिल जाएगी।
  4. जैसे की : नौकरी और कौशल प्रशिक्षण, शिक्षा ऋण, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति आदि।
  5. अपनी आवश्यकता के अनुसार लिंक पर क्लिक करें।
  6. लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा।
  7. फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी दर्ज करें और सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
  8. फॉर्म को सही से भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करते ही आपका आवेदन पूरा हो जाएगा।

प्रधानमंत्री विकलांग ऋण योजना आवेदन पत्र डाउनलोड

प्रधानमंत्री विकलांग योजना के तहत ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा। नीचे हमने फॉर्म डाउनलोड करने का लिंक शेयर किया है। आप चाहें तो यहां से लिंक पर क्लिक कर आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं:

Bullet BlackLoan for Micro Credit Schemes through SCAs :पीडीएफ डाउनलोड
Bullet BlackCommon Application Form (For Self Employment Project Above Rs. 5 Lakh) :पीडीएफ डाउनलोड
Bullet BlackLoan for Education / Training to Disabled Persons :पीडीएफ डाउनलोड

शारीरिक रूप से विकलांग के लिए सरकारी योजनाओं

प्रधानमंत्री दिव्यांग/विकलांग के सभी योजनाओं को जानने के लिए अधिक पढ़े, ये इस प्रकार हैं :

  1. DISHA अर्ली इंटरवेंशन एंड स्कूल रेडीनेस स्कीम
  2. विकास (डेकेयर स्कीम)
  3. समर्थ (रेस्पिट केयर)
  4. घरौंदा (वयस्कों के लिए समूह गृह)
  5. निरामाया (स्वास्थ्य बीमा योजना)
  6. सहयोगी (देखभालकर्ता प्रशिक्षण योजना)
  7. ज्ञान प्रभा (शैक्षिक सहायता)
  8. प्रेरणा (विपणन सहायता)
  9. संभव (एड्स एंड असिस्टेड डिवाइसेज)
  10. बढ़ते कदम (जागरूकता और सामुदायिक संपर्क)

यदि आप दिव्यांगजन स्वावलंबन योजना के लिए आवेदन करने में रुचि रखते हैं, तो आपको आवेदन प्रक्रिया और किसी भी आवश्यक दस्तावेज के बारे में अधिक जानकारी के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय या संबंधित राज्य सरकार की एजेंसी से संपर्क करना चाहिए।

शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए ऋण कहाँ से प्राप्त करें?

शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए ऋण प्राप्त करना एक चुनौती हो सकती है। हालाँकि, एनएचएफडीसी के ऐसे कई चैनल हैं जिनके माध्यम से ऐसे व्यक्ति ऋण प्राप्त कर सकते हैं, जिनमें राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों (SCAs), राष्ट्रीयकृत बैंकों या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs), और गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) शामिल हैं।

  1. एससीए – SCAs: राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियां (SCAs) राज्य सरकारों द्वारा नामित की जाती हैं और शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को ऋण प्रदान करते है। एससीए द्वारा दिए गए ऋण रु. 10 लाख तक हैं। 10 लाख रुपये से अधिक के ऋण के लिए NHFDC ऋण स्वीकृत करता है।
  2. राष्ट्रीयकृत बैंक और आरआरबी – Nationalised Banks and RRBs: एनएचएफडीसी राष्ट्रीयकृत बैंकों और आरआरबी के माध्यम से विकलांग व्यक्तियों को ऋण भी प्रदान करता है। वर्तमान में, आंध्रा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और आईडीबीआई बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक हैं जो ऋण प्रदान करते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तरांचल और गुजरात राज्यों में केवल आरआरबी शारीरिक रूप से विकलांगों को ऋण देते हैं।
  3. एनजीओ – NGOs: एनजीओ: यदि आप एक गरीब कर्जदार हैं, तो आप एनएचएफडीसी की माइक्रोफाइनेंसिंग योजना के लिए पात्र हो सकते हैं। इस योजना के तहत, एनजीओ उधारकर्ता की ओर से संबंधित SCA से संपर्क करेंगे और आवश्यक दस्तावेजों और विवरणों के साथ निर्धारित प्रारूप में आवेदन जमा करेंगे।

अंतिम शब्द:

यह पहल वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और विकलांगों को आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। स्व-रोजगार के लिए ऋण तक पहुंच प्रदान करके, सरकार विकलांगों के बीच उद्यमिता को प्रोत्साहित करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद करने की उम्मीद करती है।

इसके अलावा, उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके, सरकार का लक्ष्य विकलांगों के लिए उपलब्ध शैक्षिक अवसरों में सुधार करना है, जिससे उन्हें भविष्य में बेहतर रोजगार के अवसर प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

कुल मिलाकर, स्वरोजगार और उच्च शिक्षा के लिए विकलांगों को ऋण प्रदान करने की सरकार की पहल एक महत्वपूर्ण विकास है जिसका देश भर के विकलांग व्यक्तियों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यह योजना विकलांगों के अधिक आर्थिक और सामाजिक समावेश को बढ़ावा देने में मदद करेगी, उन्हें अपनी पूरी क्षमता हासिल करने और देश के आर्थिक विकास में योगदान करने के साधन प्रदान करेगी।

FAQ – सवाल जवाब

Q. विकलांगों को लोन कैसे मिलेगा?

अगर विकलांगों व्यक्ति 10 बी पास है और स्वरोजगार बनने के लिए बिजनेस करना चाहता है तो भारत सरकार की NHFDC योजना के तहत उनको 25 लाख रुपये तक का लोन मिल सकता है।

Q. विकलांग लोन कैसे लिया जाता है?

सबसे पहले, आप सभी दस्तावेजों तैयार कर लीजिये जो इस बात का प्रमाण है की आप अपनी पात्रता शर्तों को पूरा कर चुके हैं।  इन सभी दस्तावेज़ों को प्राप्त करने के बाद स्टेट चैनलाइजिंग एजेंसी का उपयोग करके आवेदन जमा कर दीजिये। इस लोन को लेने के लिए कौन कौन से दस्तावेज की जरुरत है, जानने के लिए इस लेख को पूरा पढ़े। 

Q. विकलांग को कितना लोन मिल सकता है?

NHFDC विकलांग युवा पेशेवर योजना के तहत स्वरोजगार के लिए पेशेवर रूप से शिक्षित/प्रशिक्षित विकलांग युवाओं को 25.00 लाख रुपये तक का लोन मिल सकता है।

Q. विकलांग योजना की आधिकारिक वेबसाइट क्या है?

केंद्र सरकार की आधिकारिक वेबसाइट nhfdc.nic.in है, इस वेबसाइट के जरिए विकलांग व्यक्ति सभी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं।

Q. विकलांग सर्टिफिकेट पर कितना लोन मिलता है?

इस योजना के तहत, पात्र विकलांग व्यक्ति स्वरोजगार के लिए 25 लाख रुपये और उच्च शिक्षा के लिए 15 लाख रुपये तक के ऋण के लिए आवेदन कर सकेंगे।

Q. विकलांग व्यक्ति ऋण राशि का उपयोग किस लिए कर सकता है?

NHFDC से ऋण का उपयोग आय उत्पन्न करने वाली और आर्थिक रूप से व्यवहार्य किसी भी गतिविधि के लिए किया जा सकता है।

Q. क्या शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए NHFDC से ऋण लेना होगा या मैं बैंकों से संपर्क करू?

NHFDC से शारीरिक रूप से विकलांग ऋण बैंकों, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और पंजाब एंड सिंध बैंक से प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा एनजीओ और एससीए से भी लिया जा सकता है।

Q. मैं NHFDC से कैसे संपर्क कर सकता हूं?

किसी भी प्रश्न या शिकायत के लिए आप अपने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के स्टेट चैनलाइजिंग एजेंसियों (SCAs) से संपर्क करें या NHFDC के हेल्पलाइन नंबरों – 0129 2280214/ 2280335/ 2287513 पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। आप चाहे तो उन्हें ईमेल [email protected] भी कर सकते है।

Q. विकलांगों को सरकार क्या सुविधा दे रही है?

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले विकलांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत, 18 से 65 वर्ष की आयु के बीच 80% विकलांगता या बहु विकलांगता वाले उम्मीदवार 1200 रुपये मासिक पेंशन के पात्र हैं। इस राशि में से 900 रुपये राज्य सरकार द्वारा और 300 रुपये सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य विकलांग लोगों का समर्थन करना है जो आजीविका कमाने में अतिरिक्त चुनौतियों का सामना कर रहा हैं और उन्हें सम्मान और स्वतंत्रता के साथ जीने में मदद करना है।

प्र. प्रधानमंत्री विकलांग योजना क्या है?

प्रधानमंत्री विकलांग योजना राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम (NHFDC) द्वारा प्रायोजित योजना है। यह योजना जनवरी 2019 में घोषित की गई थी और इसका उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों को ऋण और प्रशिक्षण प्रदान करना है।

प्र. योजना का लाभार्थी कौन है?

यह योजना विकलांग व्यक्तियों के लिए है जिन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने या मौजूदा व्यवसाय का विस्तार करने के लिए वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है।

प्र. योजना का उद्देश्य क्या है?

प्रधानमंत्री विकलांग योजना का मुख्य उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों को स्वरोजगार और आत्मनिर्भर बनने में मदद करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह उन्हें अपने स्वयं के व्यवसाय शुरू करने या विस्तार करने में मदद करने के लिए ऋण और प्रशिक्षण प्रदान करके प्राप्त किया जाता है।

प्र. योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया क्या है?

योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से की जा सकती है। इच्छुक व्यक्ति एनएचएफडीसी की आधिकारिक वेबसाइट nhfdc.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या आवेदन पत्र डाउनलोड कर ऑफलाइन जमा कर सकते हैं।

प्र. एनएचएफडीसी के अंतर्गत उपलब्ध व्यावसायिक ऋणों पर ब्याज दर क्या है?

NHFDC के तहत उपलब्ध व्यावसायिक ऋणों पर ब्याज दर ऋण राशि के आधार पर भिन्न होती है। 50,000 रुपये से कम के कर्ज के लिए ब्याज दर 5 फीसदी है। 50,000 से 5 लाख रुपये तक के कर्ज के लिए ब्याज दर 6 फीसदी है। 5 लाख से 15 लाख रुपये तक के कर्ज के लिए ब्याज दर 7 फीसदी है और 15 लाख से 25 लाख रुपए तक के कर्ज के लिए ब्याज दर 8 फीसदी है।

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27 COMMENTS

  1. माननीय प्रधानमंत्री जी निवेदन है कि दुकान जनरल स्टोर का करना चाहते हैं मदद करें

    • आप अपने नजदीकी बैंक में जाकर पूरी डिटेल्स बैंक मैनेजर के साथ साँझा करे। यदि आप बैंकों के नियमो और शर्तो को पूरा करते है तो आपको अवश्य लोन मिल जायेगा।

    • जिस भी बैंक में आपका बैंक खाता है, उस बैंक से संपर्क करे। यदि आप इस लोन के लिए पत्र होते है, तो आपको लोन मिल जाएगा।

        • NHFDC के पास कई चैनल हैं जिनके माध्यम से विकलांग व्यक्ति ऋण प्राप्त कर सकता हैं, जिनमें राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियां (SCAs), राष्ट्रीयकृत बैंक या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB), और गैर-सरकारी संगठन (NGO) शामिल हैं।

  2. प्रधान मंत्री जी से अनुरोध है की मै बिकलांग बेकती हूँ मै बिजनेस करना चाहता हूँ मुझे लोन चाहिए बैंक मुझे लोन नहीं दे रहा है आप मुझ पर ध्यान दीजिए

    • वर्तमान में, आंध्रा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और आईडीबीआई बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक हैं जो ऋण प्रदान करते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तरांचल और गुजरात राज्यों में केवल आरआरबी शारीरिक रूप से विकलांगों को ऋण देते हैं।

    • कृपया अपनी समस्या के बारे में विस्तार से बताएं, तब मैं आपकी मदद कर सकूंगा।

    • जानकर बहुत दुःख हुआ। यदि आप विकलांग लोन लेना चाहते है, तो ध्यान से इस लेख को पढ़े और लोन के लिए आवेदन करे।

  3. सर मे 40 परसेंट विकलांग हु ओर मैं बिजनेस करना चाहता हूं उसके लिए मुझे लोन की जरूरत है कृपया मुझे लोन देने की कृपा करें

    • आप इस लेख को पूरा पढ़े, फिर आपको पता चल जाएगा की कैसे लोन प्राप्त किया जाता है।

  4. NHFDC se loan apply krne k lie kon sa bank sahi hoga or jyada pareshani na uthana pade
    Mai Bihar k Arwal District se hu…
    Plzz Help me..

      • आप अपने राज्य के एनएचएफडीसी (NHFDC) स्वावलंबन केंद्र पर संपर्क करें।

    • वर्तमान में, आंध्रा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और आईडीबीआई बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक हैं जो ऋण प्रदान करते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तरांचल और गुजरात राज्यों में केवल आरआरबी शारीरिक रूप से विकलांगों को ऋण देते हैं।

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