अगर आपने किसान क्रेडिट कार्ड से लोन लिया है या लेने जा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए की किसान क्रेडिट कार्ड धारक की मृत्यु होने पर क्या होता है? क्या मृत्यु होने पर किसान क्रेडिट कार्ड लोन माफ होगा? या उनके परिवार को यह लोन चुकाना पड़ेगा? इन सभी प्रश्न का उत्तर हमने इस आर्टिकल में दिया है।
आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, यह एक दुखद घटना है जो मेरे एक करीबी के साथ घटी है और मैंने सबकुछ नजदीक से देखा की किसान क्रेडिट कार्ड धारक की मृत्यु हो जाए तो उनके लोन का क्या होता है किसे देने होते हैं बाकी पैसे।
दोस्तों अगर आप भी किसान क्रेडिट कार्ड धारक हैं तो आप हमारे इस लेख को ध्यान से पढ़ें। ताकि आपको इससे जुड़े सभी सवालों के जवाब पता चल सकें। दोस्तों, यदि अभी भी आपने किसान क्रेडिट कार्ड से लोन नहीं लिया है और आप जानना चाहते है की किसान क्रेडिट कार्ड पर कितना लोन मिलता है, तो लिंक पर क्लिक क्लिक करके पूरा आर्टिकल पढ़े।

किसान क्रेडिट कार्ड धारक की मृत्यु होने पर क्या होता है?
KCC क्रेडिट वाले किसानों को स्थायी विकलांगता और मृत्यु के लिए 50,000 रुपये तक और अन्य जोखिमों के लिए 25,000 रुपये तक के व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा के तहत कवर किया जाता है। क्योंकि सभी किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना (PAIS) का लाभ मिलता है। इसलिए लोन लेते समय इस बात का ध्यान रखें कि आपको इस योजना का लाभ मिल रहा है या नहीं। लेकिन 70 वर्ष की आयु तक के सभी KCC धारक ही PAIS के अंतर्गत आते हैं।
मुद्रा लोन न चुकाने पर क्या होगा
किसान क्रेडिट कार्ड धारक की मृत्यु होने पर क्या लोन माफ होता है?
यदि कोई किसान, किसान क्रेडिट कार्ड से लोन लेता है, और लोन को चुकाने से पहले किसान क्रेडिट कार्ड धारक की मृत्यु हो जाती है, तो अभी तक कोई कर्ज माफी नहीं होती है। लेकिन सायद भबिस्य में सरकार कोई कदम उठाए जिससे किसान क्रेडिट कार्ड धारक की मृत्यु होने पर लोन माफ हो जाए तो बहुत अच्छा होगा।
तो दोस्तों, बर्तमान में तो अगर कोई क्रेडिट कार्ड का कर्ज चुकाए बिना मर जाता है लोन माफ़ी नहीं मिलती, हम तो नहीं चाहते की ऐसा दुखद घटना किसी के साथ न घटे। लेकिन यदि ऐसी घटना किसी के साथ घटित हो जाए और परिवार के पास लोन चुकाने के पैसे न हो, तो किसान क्रेडिट कार्ड धारक के परिवार को क्या करना चाहिए।
यदि आप इन सभी बातों को जानना चाहते है, तो आप हमारे इस आर्टिकल को ध्यान से पूरा पढ़े।
अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो उनके लोन का क्या होता है किसे देने होते हैं बाकी पैसे?
- पहले दो महीने तक बैंककर्मी शान्त रहते है, लेकिन उसके बाद लोन चुकाने के लिए परिजनों को परेशान करने लगते है।
- दोस्तों, किसान क्रेडिट कार्ड धारक के मृत्यु पर लोन तो माफ नहीं होता, इसलिए बैंक उनके परिवार के ऊपर लोन चुकाने की प्रेशर डालते हैं। यह बैंक मैंनेजर और अन्य स्टाफ पर निर्भर करता है।
- देखने में आया है कि ऐसे मामलों में बार-बार बैंक की ओर से कर्ज चुकाने का दबाव बनाया जाता है।
- लोन के पैसे को उनके परिवार को चुकाना पड़ता है।
किसान क्रेडिट कार्ड लोन न चुकाने पर क्या होगा ?
किसान क्रेडिट कार्ड धारक की परिवार को क्या करना चाहिए?
- यदि बैंक या बैंक कर्मी परिवार को अधिक प्रेशर डाल रहा है, तो PAIS से मिलने वाला 50 हजार रूपए बैंक को दे सकते है।
- आर्थिक स्थिति खराब होने पर बैंक को मौजूदा परिस्थिति के बारे में बताये।
- यदि परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो बाकी के पैसों के लिए बैंक मैनेजर से बात करें और लोन सेटलमेंट करने के लिए कहे।
- अगर बैंक अधिकारी परिवार के साथ बुरा व्यवहार कर रहा है तो आप कानून की मदद ले सकते हैं। क्योंकि बैंक किसी एजेंट के माध्यम से या स्वयं लोन वसूली के लिए बुरा व्यवहार नहीं कर सकता है।
- लोन सेटलमेंट करने के लिए बहुत कम राशि का पेशकश करे। लेनदार आपकी इस प्रस्ताब को टुकड़ा सकता है।
- बैंक आपको 80% ऋण माफ करने की पेशकश कर सकता है, लेकिन आपको इसे ठुकराना होगा। इस तरह आपको बैंक के ऑफर्स को 3 से 4 बार ठुकराना होगा और अंत में ऐसा करके आप बहुत ही कम रकम में लोन सेटलमेंट कर सकते है।
निष्कर्ष
दोस्तों, आज हमने जाना की “किसान क्रेडिट कार्ड धारक की मृत्यु होने पर क्या होता है, उनके लोन का क्या होता है, किसे देने होते हैं बाकी पैसे और लोन माफ होता है या नहीं। हमे आशा है की हमारा यह लेख आपको पसंद आया होगा और आपके मन में जो सवाल बार बार आ रहा था, उसका उत्तर मिल गया है। यदि आपको पसंद आया है तो हमे कमेंट करें और अपने दोस्तों, रिस्तेदारो और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें, ताकि किसान क्रेडिट कार्ड धारक और उनके परिवार तक यह लेख पहुंच सके। दोस्तों, किसान क्रेडिट कार्ड से लोन कैसे ले यह जानने के लिए लिंक पर क्लिक करें।
FAQ – सवाल जवाब
Q. किसान क्रेडिट कार्ड धारक की मृत्यु होने पर क्या होता है?
ज्यादातर मामलों में किसान की मौत के बाद उसके परिजनों को 50,000 रुपये का बीमा मिलता है।
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